सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने वीडियो-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर "मरुनादन मलयाली" चैनल चलाने वाले यूट्यूबर शाजन स्करिया को अग्रिम जमानत देते हुए कई टिप्पणियां की हैं।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि फ़ोन कॉल के दौरान जाति-आधारित टिप्पणी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं बनती है।
एससी/एसटी क़ानून आज फिर वहीं खड़ा है जहाँ यह क़रीब डेढ़ साल पहले था। सुप्रीम कोर्ट ने इस क़ानून में बदलाव किया था और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने उसी फ़ैसले को पलट दिया है।