कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। उसका कहना है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को अपनी पत्नी के प्रति यौन हमले का अधिकार मिल जाता है।
यह माना हुआ तथ्य है कि प्राकृतिक आपदा, महामारी, युद्ध जैसे संकट के समय में महिलाएँ सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होती हैं और यही कोरोना संकट के समय भी हो रहा है।