डेटा सुरक्षा कानून ने जो प्रस्तावित किया है वह आरटीआई अधिनियम की एक धारा में संशोधन भी शामिल है। इस संशोधन से यह हो जाएगा कि सरकारी अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं होगी।
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने शनिवार को दो महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दे दी। संसद के दोनों सदनों में इन्हें पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। ये हैं- दिल्ली सेवा कानूनन और डेटा प्रोटेक्शन कानून। ये दोनों कानून विवाद में हैं। विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए थे लेकिन सरकार ने उनकी अनदेखी कर इन्हें लागू करवा दिया है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा विवाद दिल्ली सेवा बिल पर हुआ था।
केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण बिल को फिर से मंजूरी देते हुए इसे संसद से पास कराने में जुट गई है। लेकिन इस प्रस्तावित कानून में प्राइवेसी को लेकर जो चिन्ताएं जताई गईं थीं, वो आज भी बरकरार है। इस कानून के लागू होने के बाद हमारी प्राइवेसी पर तमाम तरह के खतरे मंडरा उठेंगे। जानिए पूरी बातः