मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) अभी लागू रहेगा। मणिपुर सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।

बुधवार को इसको लेकर जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि 'अशांत' घोषित इस क्षेत्र में घाटी के 19 पुलिस स्टेशन शामिल नहीं हैं। इस तरह से राज्य के 19 थानों को इस कानून से अलग रखा गया है।