केरल उच्च न्यायालय ने ईडी से कहा है कि वह चुनाव के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता और केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को पूछताछ के लिए न बुलाए। अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी उम्मीदवार को बुलाना ठीक नहीं है।
लोकसभा चुनाव LIVE: चुनाव के दौरान ईडी थॉमस इसाक को तलब न करे: हाईकोर्ट
- राजनीति
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- 10 Apr, 2024
केरल हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि चुनाव के दौरान ईडी के लिए थॉमस इसाक को तलब करना 'उचित नहीं' है? राष्ट्रीय जनता दल के 22 उम्मीदवारों की सूची जारी। जानिए, क्या-क्या राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं।

इसाक आगामी लोकसभा चुनाव केरल के पथानामथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। अदालत ने यह आदेश इसाक की याचिका पर दिया। इसमें मसाला बॉन्ड मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी के समन को चुनौती दी गई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ताज़ा समन के पीछे एकमात्र इरादा उनके चुनाव अभियान में बाधा डालना था।