केरल उच्च न्यायालय ने ईडी से कहा है कि वह चुनाव के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता और केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को पूछताछ के लिए न बुलाए। अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी उम्मीदवार को बुलाना ठीक नहीं है।