सोमवार की शाम चुनाव आयोग ने
राजनीतिक दलों के स्थिति का निर्धारण करते हुए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी
का दर्जा दे दिया। वहीं एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया।
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
मिलने के एक दिन बाद मंगलवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली
में पार्टी के स्वयंसेवकों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान केजरीवाल ने
कहा कि 10 साल की छोटी सी अवधि में
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना 'चमत्कारिक
और अविश्वसनीय' उपलब्धि है। और यह और बड़ी
जिम्मेदारी लेकर आया है।
उन्होंने कहा,'सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें आप को नष्ट करने के लिए एक
साथ आ गई हैं, लेकिन हम उनकी धमकी, गुंडागर्दी
और तोड़फोड़ से डरने वाले नहीं हैं। वे आप सभी को कम से कम 8-10 महीने के लिए जेल में डाल देंगे, लेकिन उसके बाद वे कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जमानत मिल जाएगी।
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केजरीवाल ने कहा कि दस साल
पहले किसी ने नहीं सोचा था, हम एक विधायक भी बना सकते हैं,
लेकिन हम एक दशक में राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर पहुंच गये। इस दौरान केजरीवाल ने आप की
विचारधारा और सिद्धांतों को भी याद किया और कहा कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी, देशभक्ति और मानवता के लिए पार्टी के नेता जरूरत पड़ने
पर देश के लिए मरने' को भी तैयार हैं।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा
कि अगर आप आम आदमी पार्टी में हैं तो जेल जाने और सामने आने वाली चुनौतियों
का सामना करने के लिए तैयार रहें। शुरुआत से लेकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की यात्रा
के बीच में हमने कई लोगों को खो दिया, जिन्होंने पार्टी के विकास के लिए लड़ाई लड़ी। अपने संबोधन में केजरीवाल
ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी याद किया जो इस समय जेल में हैं।
2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन
से उभरी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप वर्तमान में दो राज्यों- दिल्ली और
पंजाब में सत्ता में है। पिछले हफ्ते आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय
पार्टी का दर्जा मिलने से कर्नाटक में आगामी राज्य चुनावों में पार्टी को बढ़ावा
मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही ट्वीट कर इसी बात पर जोर दिया है।
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जिन तीन
दलों का इस बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है, उन्हें चुनाव
आयोग ने जुलाई 2019 में कारण बताओ नोटिस भी जारी
किया था। उसमें उन तीनों दलों से पूछा गया था कि उस वर्ष लोकसभा चुनावों में उनके
प्रदर्शन के बाद उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं रद्द कर दिया जाना
चाहिए।
चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन)
आदेश, 1968 के पैरा 6बी के तहत एक पार्टी राष्ट्रीय
पार्टी के रूप में तब मानी जाती है, यदि वह चार या इससे अधिक राज्यों में
मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी हो; या फिर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक
राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट हासिल हुए हों; या फिर उसके पास पिछले चुनाव में कम से कम चार सांसद चुने
गए तथा इसके साथ ही उसने तीन राज्यों में कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% सीट जीती हों।
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