महाराष्ट्र में पिछले साल आए राजनीतिक संकट के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को झटका लग सकता है? महाराष्ट्र में आए राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि एक सदन के सदस्य व्हिप से बंधे होते हैं। इसने कहा कि यदि सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल के विधायकों का कोई समूह यह कहता है कि वे गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
सदन में व्हिप न मानने वाले अयोग्यता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 1 Mar, 2023
महाराष्ट्र में पिछले साल आए राजनीतिक संकट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने व्हिप को लेकर सख्त टिप्पणी की। जानिए, इसने क्या कहा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ उद्धव ठाकरे खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे से जुड़े मामले को सुन रही है। पिछले साल शिवसेना में फूट से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट आ गया था। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। संविधान पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान व्हिप को लेकर जो टिप्पणी की वह काफी अहम है।