रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को लेकर बुधवार की रात अलीबाग कोर्ट में गहमागहमी रही और बाद में अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज अर्णब की तरफ़ से उनके वकील मुंबई हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस ने अदालत में ‘अर्णब से कई राज उगलवाने हैं’ की दलील देते हुए 14 दिन की पुलिस हिरासत माँगी थी जो मंजूर नहीं हुई।
अर्णब को न्यायिक हिरासत, आज हाई कोर्ट जाएँगे
- महाराष्ट्र
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- 5 Nov, 2020

रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज अर्णब की तरफ़ से उनके वकील मुंबई हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।
पुलिस ने तर्क दिया था कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो जाँच को प्रभावित कर सकता है। पुलिस ने कहा कि आरोपी अर्णब गोस्वामी से उनके स्टूडियो के काम के संबंध में कागजात, बैंक खातों से संबंधित अनेक जानकारी हासिल करनी है। इस मामले में कुछ अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने की बात भी पुलिस ने कही तथा इस दरम्यान अर्णब की पुलिस हिरासत मांगी। लेकिन अदालत ने कहा कि इस मामले में 'समरी रिपोर्ट' के बाद पुलिस ने फिर से जाँच शुरू करने के लिए अदालत से इजाजत हासिल नहीं की है, इस आत्महत्या से आरोपियों के क्या संबंध हैं, इस बारे में पुलिस ने कोई ठोस संबंध पेश नहीं किये हैं लिहाजा आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।