महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपये वसूली के मामले में लगभग एक साल बाद जेल से छूट गए हैं। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख की जमानत की अर्जी खारिज करने के लिए एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद अनिल देशमुख का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया था। अनिल देशमुख एक साल से जेल में बंद थे। अनिल देशमुख का स्वागत करने के लिए एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटील और दूसरे बड़े नेता ऑर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद रहे।