रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अपने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर अर्णब के ख़िलाफ़ देश भर के कई राज्यों में मुक़दमे दर्ज किए गए हैं। इसी के ख़िलाफ़ अर्णब ने याचिका दायर की है।
तीन हफ़्ते तक न हो अर्णब गोस्वामी की गिरफ़्तारी: सुप्रीम कोर्ट
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- 24 Apr, 2020
अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी और उनके मुंबई स्थित ऑफ़िस को सुरक्षा उपलब्ध कराएं।

जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर.शाह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता और रिपब्लिक टीवी के मुंबई स्थित ऑफ़िस को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। बेंच ने कहा कि तीन हफ़्ते तक याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। मामले में अब 8 हफ़्ते बाद सुनवाई होगी।