उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के कर्नाटक सरकार के फ़ैसले को हरी झंडी देकर देश के संविधान के प्रति वंचित तबक़े की आस्था को मजबूत कर दिया है। इस तबक़े को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने पर रोक थी। इसके साथ ही अब उन राज्यों में भी प्रमोशन में आरक्षण देने की राह खुलेगी, जहाँ इस पर अब तक रोक लगी हुई है। वहीं, अन्य पिछड़े वर्ग को भी प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा, जिसकी सिफ़ारिश मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में की थी।