बड़े-बड़े निजी अस्पताल कोरोना इलाज से कन्नी काटते रहे हैं। वे अस्पताल भी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं जिन्होंने सरकार से मुफ़्त ज़मीन या अनुदान लिया है। एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार से मुफ़्त ज़मीन लेने वाले अस्पताल कोरोना रोगियों का मुफ़्त इलाज क्यों नहीं कर सकते?
सुप्रीम कोर्ट : मुफ़्त ज़मीन लेने वाले अस्पताल कोरोना का मुफ़्त इलाज क्यों नहीं कर सकते?
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- सत्य ब्यूरो
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- 27 May, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार से मुफ़्त ज़मीन लेने वाले अस्पताल कोरोना रोगियों का मुफ़्त इलाज क्यों नहीं कर सकते?

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह में इसका जवाब देने का आदेश देते हुए कहा कि उन अस्पतालों की पहचान की जानी चाहिए जो मुफ़्त में नाम मात्र की फ़ीस में कोरोना का इलाज़ कर सकते हैं।
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