सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मसजिद परिसर के निरीक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में कोई सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में केस की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी।
हालांकि, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वे की अनुमति दी गई थी।