मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र को झटका दिया है। दो मामलों में। एक तो अदालत ने केंद्र को कहा कि वह दिल्ली को हर रोज़ 700 मिट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दे। और दूसरे कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई के हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील में केंद्र सरकार केस हार गयी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही आदेश दिया है कि लोगों की जान बचाने के लिए हर रोज़ 1200 मिट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दी जाए।
दिल्ली के मामले में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। इसने राष्ट्रीय राजधानी को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार द्वारा पेश तथ्य पर ग़ौर किया और चेतावनी दी कि यदि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ आपूर्ति नहीं की जाती है तो यह संबंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ आदेश पारित करेगा।