टीआरपी स्कैम के मामले में रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसने याचिका दायर कर सीबीआई जाँच की माँग की थी। कोर्ट ने चैनल से कहा कि 'जाँच का सामना कर रहे एक आम नागरिक की तरह' आप भी बॉम्बे हाईकोर्ट जाइए। इसके बाद रिपब्लिक टीवी ने अपनी याचिका वापस ले ली।
रिपब्लिक टीवी आम नागरिक जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट जाए: सुप्रीम कोर्ट
- देश
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- सत्य ब्यूरो
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- 15 Oct, 2020
टीआरपी स्कैम के मामले में रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चैनल से कहा कि 'जाँच का सामना कर रहे आम नागरिक की तरह' आप भी बॉम्बे हाईकोर्ट जाइए।

टीआरपी स्कैम के मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अर्णब गोस्वामी का यह चैनल सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था। इस टीआरपी स्कैम का खुलासा मुंबई पुलिस ने पिछले हफ़्ते ही किया है। पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाया करते थे। इस मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दो टीवी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है और रिपब्लिक टीवी की जाँच चल रही है।