तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि न तो अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग पर रोक है और न ही विशेष पूजा, भजन या अन्नदानम पर। बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु सरकार पर इसका आरोप लगाया था और इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी।
तमिलनाडु ने SC से कहा- 'राम पूजा', समारोह की लाइव स्क्रीनिंग पर रोक नहीं
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- 22 Jan, 2024
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आख़िर किस आधार पर आरोप लगाया कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग और पूजा पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।

इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से बयान दर्ज किया। लाइ लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश में कहा, 'हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे, न कि किसी मौखिक निर्देश के आधार पर।'