बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के महिला पहलवानों के आरोपों की जाँच ओवरसाइट कमेटी ने आख़िर किस तरह से की? दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि महिला पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जाँच करने वाली ओवरसाइट कमेटी की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कमेटी उनके प्रति पक्षपातपूर्ण था। महान भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के नेतृत्व में सरकार द्वारा गठित छह सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया।
पहलवानों का आरोप- जाँच पैनल बृजभूषण को बचाने की कोशिश में: चार्जशीट
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- 18 Jul, 2023
महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर आख़िर ओवरसाइट कमेटी का क्या रुख रहा है? जानिए, पुलिस की चार्जशीट में क्या कहा गया है।

बृजभूषण को दो दिन की अंतरिम जमानत
पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को दो दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण सिंह को राहत देते हुए उन्हें 25,000 रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया। अदालत उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली दलील 20 जुलाई, 2023 से सुनेगी।