केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े नए दिशा निर्देश में 8 जून से शॉपिंग मॉल्स व रेस्तरां खोलने की इजाज़त दे दी है। लेकिन इसके साथ कई तरह की शर्तें होंगी, मसलन, मॉल्स अलग-अलग समय खुलेंगे, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।
देश से और खबरें
नए दिशा निर्देश
- नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी।
- मास्क या किसी और चीज से चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है।
- लोगों को बीच-बीच में कई बार हाथ धोना होगा ताकि कम से कम कोई गंदगी न दिखे। साबुन से 40-60 सेंकड तक तो अलकोहल से बने सैनिटाइज़र से 20 सेकंड तक हाथ साफ़ करना होगा।
- सांस लेने से जुड़े तौर-तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय चेहरे को हाथ से ढंकना होगा।
- बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों से कहा गया है कि वे रेस्तरां जाने से बचें। रेस्तरां में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह दी गई है।
- होटल-रेस्तरां का मेन्यू डिस्पोज़ेबल होना चाहिए। रेस्तरां में बैठते समय दो सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जानी चाहिए।
- रेस्तरां में ग्राहक के जाने के बाद सीटों को सेनिटाइज़ करना अनिवार्य है।
- रेस्तरां स्टाफ को दस्ताने और मस्क पहनने होंगे।
- स्टाफ और गेस्ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा।
- कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्तरां आदि खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है।
- नए दिशा निर्देश में धार्मिक स्थल खोलने की इजाज़त दे दी गई है।
- लोगों से कहा गया है कि धार्मिक स्थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को न छूएं।
- दिशा निर्देश में 65 साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थल जाने की इजाज़त नहीं है।
- प्रसाद बाँटने पर भी रोक लगाई है।
- धार्मिक स्थलों में थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मास्क पहनना ज़रूरी होगा।
- धार्मिक स्थलों को बार-बार सेनिटाइज करना होगा।
अपनी राय बतायें