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नौ साल की बच्ची ने देश को पढ़ाया आजादी का पाठ!

भारत जब अपना 76 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस वक्त केरल में एक बेटी आंखों में आंसू भरकर कह रही थी - आम नागरिकों की आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए। यह नौ साल की बेटी महनाज़ कप्पन मलयाली पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की है। कप्पन कथित हाथरस साजिश मामले में यूएपीए कानून में जेल में हैं।

कप्पन की बेटी ने कहा - मैं एक पत्रकार की बेटी हूं, जिसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध बुनियादी नागरिक अधिकारों से वंचित करके जेल में रहने के लिए छोड़ दिया गया है। इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 
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अपने दो मिनट से अधिक लंबे भाषण में, उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार है कि वे उन लोगों का विरोध करें जो उन्हें देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जो यह तय कर रहे हैं कि क्या बोलना है, क्या खाना है या किस धर्म को मानना ​​है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों और बलिदानों को हम कैसे भुला दें। 
कप्पन की बेटी ने कहा - उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए, मेरा अनुरोध है कि आम नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को नहीं छीना जाए। भारत का गौरव किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। 

देश में अभी भी अशांति है, क्योंकि यह धर्म, रंग या राजनीति की वजह से है। इसे प्यार और एकता के साथ जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए।


-महनाज़ कप्पन, पत्रकार सिद्दीक कप्पन की बेटी, 15 अगस्त 2022 को

उन्होंने कहा, किसी भी अशांति को मिटा देना चाहिए। हम सभी को एक जीवन जीना चाहिए और भारत को शीर्ष पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें बिना किसी मतभेद और संघर्ष के बेहतर कल का सपना देखना चाहिए। भारत जैसे ही अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस में कदम रख रहा है, इस विशेष अवसर पर, एक अटूट गर्व और अधिकार के साथ एक भारतीय के रूप में, मैं 'भारत माता की जय' कहना चाहूंगी। 
कप्पन, मलयालम समाचार पोर्टल अज़ीमुखम के एक रिपोर्टर और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की दिल्ली इकाई के सचिव, को अक्टूबर 2020 में तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि हाथरस में 19 के सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे।  
पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी हाथरस में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपियों के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से संबंध थे।

इस महीने की शुरुआत में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इससे पहले मथुरा की एक अदालत ने कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 
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कप्पन और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 17 और 18, धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का उद्देश्य अपमान करना) के तहत आरोप लगाए गए थे। भारतीय दंड संहिता की धार्मिक भावनाएँ) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65, 72 और 75 लगाई गई है।
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क़मर वहीद नक़वी
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