विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी सुरक्षा क़ानून में संशोधन में संसद के दोनों सदनों  का मंजूरी के बाद इस क़ानून के बदलाब पर सिर्फ़ राष्ट्रपति की मुहर लगना बाक़ी रह गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही एसपीजी सुरक्षा सिर्फ़ मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए रह जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के सदस्यों के लिए सरकार आगे चलकर अलग से क़ानून बनाएगी। यह क़ानून कैसा होगा और कब बनेगा, इस पर अभी तसवीर साफ़ नहीं है।