गुजरात हाई कोर्ट ने गजब कर दिया है। ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री मांगने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही केंद्रीय सूचना आयुक्त के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय के साथ ही पीएमओ को भी पीएम की डिग्री केजरीवाल को दिखाने का आदेश दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि इन पीएम की डिग्री किसी को देने और दिखाने की जरूरत नहीं है।