सदगुरु जग्गी फाउंडेशन के ईशा फाउंडेशन को पर्यावरण क्लीयरेंस लेने की जरूरत नहीं है। यह बात केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में कही है। आरोप है कि तमिलनाडु में नियम तोड़कर ईशा फाउंडेशन निर्माण कार्य करा रहा है। वहां की सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के पर्यावरण कानून का हवाला दिया था। जग्गी गुरु के एनजीओ ने कोर्ट में मामले को चुनौती दी, जहां केंद्र सरकार ने उसके पक्ष में बोला।