कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम सिस्टम पर अटैक कर रहे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की सभी टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 28 नवंबर को पूरी तरह खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार को कॉलिजियम सिस्टम को मानना ही होगा। अदालत ने और क्या कहा, जानिएः
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कानून मंत्री किरण रिजिजू की इस बात का जोरदार खंडन किया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम अपारदर्शी है। उन्होंने कहा कि यह बेहतर काम कर रहा है। पढ़िए पूरी बात।
जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए बने कॉलीजियम के फ़ैसले पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने छोटी अदालत में तबादले के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है।