Newsclick के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया । उमको जेल से रिहा करने का आदेश दिया । प्रवीर को देश के खिलाफ काम करने के आरोप में आंतकवाद विरोधी कानून क तहत गिरफ़्तार किया गया था ।
दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूजक्लिक पर दर्ज एफआईआर की कॉपी शुक्रवार को सामने आयी है। इसमें न्यूजक्लिक पर "भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने" की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।