आईएनएक्स मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने आईएनक्स मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ़्तार किया था।
चिदंबरम से बुधवार सुबह ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी ने मुलाक़ात की थी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी चिदंबरम से मिल चुके हैं।
पूर्व वित्त मंत्री को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ़्तार किया था और उसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।
आरोप है कि 2007 में जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे, उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंज़ूरी दिलायी गयी थी। यह भी आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने अपने पिता पी. चिदंबरम के ज़रिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड से यह मंज़ूरी दिलाई थी। हालाँकि चिदंबरम सीबीआई के इन आरोपों को ख़ारिज़ करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि इन कंपनियों के विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंज़ूरी देने में कोई भी गड़बड़ी नहीं की गयी है।
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