उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग-अलग धार्मिक स्थलों से बुधवार शाम तक 10,900 अवैध लाउडस्पीकर को हटा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर के संबंध में अदालतों द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराने के लिए कहा है। पुलिस के मुताबिक, सबसे ज्यादा लाउडस्पीकर लखनऊ (2,395) से हटाए गए हैं इसके बाद गोरखपुर (1,788) का नंबर है।
इसके अलावा राज्य भर में धार्मिक जगहों पर लगे 35,000 लाउडस्पीकर को लाउडस्पीकर के लिए तय डेसीबिल लिमिट के अंदर लाया गया है।
30 अप्रैल तक दें रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस बारे में 2018 में सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश मौजूद है और साथ ही अदालतों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश भी हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रशासन को इन आदेशों का पालन कराने के लिए कहा गया है और उन्हें इस बारे में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देनी होगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लाउडस्पीकर हटाने का काम जारी है और इस बारे में लोगों को समझाया भी जा रहा है। एडीजी ने कहा कि कई धार्मिक स्थानों से लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर हटा दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है कि किसी भी धार्मिक स्थान से लाउडस्पीकर से होने वाला शोर या कोई दूसरी आवाज उस जगह से बाहर नहीं जानी चाहिए।
एडीजी ने कहा कि लोगों को ज्यादा आवाज से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया जा रहा है और मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में सभी लोग स्वेच्छा से इस काम में सहयोग कर रहे हैं।
महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद
बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग को लेकर खासा विवाद हो चुका है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इसे लेकर चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगहों पर लाउडस्पीकर द्वारा अजान के विरोध में हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई थी। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी और कहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में नियम बनाए।
धार्मिक गुरुओं की अपील
लखनऊ के सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और बलरामपुर की शक्ति पीठ के पुजारी मिथिलेश नाथ योगी ने सरकार के इस कदम के समर्थन में अपील जारी की है। मौलाना खालिद ने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मस्जिदों के प्रबंधकों से अपील की है कि वे मस्जिदों पर लगे अतिरिक्त लाउडस्पीकर को हटा लें और बाकी लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर लें।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अदालतों के द्वारा जारी किए गए आदेश किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं बल्कि सबके लिए हैं और यह सभी के लिए फायदेमंद है।
अदालतों के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कह चुका है कि किसी आपात स्थिति के अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह से ऊंची आवाज में शोर नहीं होना चाहिए। लखनऊ हाई कोर्ट व कई अन्य हाई कोर्ट ने भी लाउडस्पीकर के संबंध में गाइडलाइंस जारी की हैं। मुंबई हाई कोर्ट में भी इस मामले में इन दिनों सुनवाई चल रही है।
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