loader
फ़ाइल फ़ोटो

यूपी: बजरंग दल ने दी हिंदू लड़की को धमकी, मुसलिम पति अरेस्ट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों नए तरह का काम हो रहा है। कहीं पुलिस किसी अंतर धार्मिक शादी के बीच में पहुंचकर उसे रुकवा रही है तो कहीं दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल अंतर धार्मिक शादी करने वालों को धमका रहा है। इसमें आड़ ली जा रही है हाल ही में बनाए गए 'उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020' की। 

ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। यहां एक मुसलिम युवक को पुलिस ने इसलिए गिरफ़्तार कर लिया है क्योंकि उसकी शादी एक हिंदू लड़की से हो चुकी थी। मुसलिम युवक के भाई को भी गिरफ़्तार किया गया है। यह गिरफ़्तारी मुरादाबाद के कांठ इलाक़े में हुई है। 

ताज़ा ख़बरें

जब हिंदू युवती अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन दफ़्तर पहुंची तो बजरंग दल के कुछ लोग वहां पहुंच गए और उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 

वायरल वीडियो में लड़की कहती है कि वह बिजनौर के डारानगर गंज की रहने वाली है और उसकी शादी कांठ के रहने वाले राशिद के साथ हुई है। वह बताती है कि उसकी शादी को 5 महीने हो चुके हैं और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। वह यह भी कहती है कि वह बालिग है और उसकी शादी देहरादून में हुई है। 

इसके बाद कांठ के पुलिस थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ता लड़की से पूछते हैं कि वह धर्मांतरण के लिए ज़रूरी डीएम साहब की अनुमति दिखाए। लड़की फिर कहती है कि उसने शादी अपनी मर्जी से की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं कि क्या उसे पता है कि नए क़ानून के मुताबिक़ धर्मांतरण के लिए डीएम साहब से अनुमति लेनी ज़रूरी होती है और क्या उसने यह क़ानून पढ़ा है या नहीं। एक कार्यकर्ता कहता है कि यह क़ानून उसके जैसों के लिए ही बनाना पड़ा है। 

Bajrang dal threatened hindu girl to married a muslim man - Satya Hindi

पुलिस का कहना है कि इस मामले में लड़की की मां की ओर से शिकायत दी गई थी। मां ने यह दावा किया था कि मुसलिम युवक ने उसकी बेटी को शादी और धर्म परिवर्तन करने के लिए बरगलाया। पुलिस ने कहा कि मामले की गहराई से पड़ताल की जाएगी। 

लखनऊ में रुकवाई शादी 

कुछ दिन पहले पुलिस ने लखनऊ में बीच में ही जिस अंतर धार्मिक शादी को रुकवा दिया था, उसमें पुलिस दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले गई थी। यहां भी पुलिस ने कहा था कि वे लखनऊ के डीएम द्वारा दी गई अनुमति को दिखाएं। क्योंकि योगी सरकार के नए क़ानून में कहा गया है कि ऐसी शादी के बाद धर्मांतरण के लिए दो महीने पहले डीएम को जानकारी देनी होगी। 

इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित में सहमति दी कि वे इसके बारे में डीएम को जानकारी देंगे और शादी के लिए आगे बढ़ने से पहले उनकी अनुमति लेंगे। जबकि ख़बरों में कहा गया है कि लड़की और लड़के के परिवारों की सहमति से यह शादी हो रही थी और इसमें किसी भी तरह का दबाव या जबरदस्ती नहीं थी। इसके अलावा इसमें लड़की या लड़के के धर्म बदले जैसे जाने जैसी भी कोई बात नहीं थी।

योगी सरकार के क़ानून को लेकर देखिए वीडियो- 

क्या है क़ानून में?

योगी सरकार के क़ानून के मुताबिक़ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तन के मामलों में 3 साल से 10 साल तक की सजा है और 25 हजार जुर्माना है जबकि आम मामलों में 1-5 साल की सज़ा और 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है। नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामले में भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश से और ख़बरें

अदालतों में टिकना मुश्किल?

क़ानून के जानकारों का कहना है कि योगी सरकार के इस क़ानून का अदालत में टिकना बेहद मुश्किल है। इलाहाबाद और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी अपने हालिया फ़ैसलों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है और महज अलग-अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। 

भले ही बीजेपी और योगी सरकार इस क़ानून को बड़े राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में पेश कर रही हों लेकिन यह तय है कि बीजेपी शासित राज्य सरकारें अदालतों के फ़ैसलों को जान-बूझकर नज़रअंदाज कर रही हैं। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें