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मंदिरों की पवित्रता के लिए कोर्ट ने तमिलनाडु में मोबाइल बैन किया

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह आदेश थूथुकुडी जिले के तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पुजारी की एक याचिका के जवाब में दिया, जिसमें मंदिर के अंदर मोबाइल के इस्तेमाव पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। 
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सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पुजारी एम. सीतारमण ने नवंबर 2022 में यह याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि यह एक प्राचीन मंदिर है। हर हिंदू मंदिर में भगवान की तस्वीर और देवता के लिए किए जाने वाले संस्कारों के समय कैमरों के इस्तेमाल की मनाही है। इसलिए मंदिर प्रबंधन मंदिर के अंदर स्टिल या मूविंग कैमरों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। हालांकि आजकल, मोबाइल फोन का इस्तेमाव तस्वीरें लेने और वीडियो कवरेज के लिए किया जाता है। भक्त मूर्तियों और पूजा की तस्वीरें लेते हैं। इस वजह से मंदिर के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया था कि जैसे ही कोई भक्त अपने फोन से मंदिर में सेल्फी लेता है और वीडियो बनाता है, वो अन्य भक्तों को बाधित करता है और धार्मिक कार्यों में बाधा डालता है।
पुजारी ने कहा, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने उपासकों को मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में सेल फोन ले जाने से रोकने के प्रयास किए हैं। मंदिर परिसर के बाहर अलग से लॉकर रूम बनाए गए हैं। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।
सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि मंदिर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि फोन रखने के लिए व्यवस्था की गई है और टोकन जारी किया जाता है। मंदिर प्रबंधन ने जवाब में कहा है कि 14 नवंबर से किसी को भी मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर के अंदर फोन के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए भी लोगों को नियुक्त किया गया है। अगर मंदिर के अंदर सेलफोन पाए गए, तो इसे जब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा।
मंदिर के इस जवाब पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट ने मामले को बंद कर दिया और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को राज्य के सभी मंदिरों में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए फोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। 
हालांकि याचिका सिर्फ तिरुचेंदूर के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में फोन पर बैन लगाने के लिए दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे राज्य के सभी मंदिरों में लागू करने का फैसला किया।

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क़मर वहीद नक़वी
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