उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद' यानी ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण क़ानून के दो अलग-अलग चेहरे दिखने लगे हैं। इस क़ानून के बाद 12 घंटे के अंतराल में दो केस दर्ज कराए गए। एक केस में लड़के को जेल भेजा और लड़की को अलग कर सरकार के संरक्षण में रखा गया।
अदालत ने योगी आदित्यनाथ सरकार को साफ़ आदेश दिया है कि वसूली के लिए लगाए गए होर्डिंग हर हालत में 16 मार्च तक हटा लिए जाएं। अब इससे प्रभावित लोग सरकार को अदालत में घसीटने की योजना भी बना रहे हैं। क्या है मामला? वरिष्ठ पत्रकार शैलेश बता रहे हैं सत्य हिन्दी के विशेष कार्यकर्म 'शैलेश की रिपोर्ट में'।