अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के सरकारी नौकरियों में और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठ रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण देना प्रतिभा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। यह अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व ठीक करने को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।