सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 में धोखाधड़ी नाम से पेश किया है। नकली वेबसाइट बनाने, नकली परीक्षा आयोजित करने को दंडनीय अपराध इस कानून में बनाया गया है। हालांकि कानून पहले भी था, लेकिन इसके बावजूद भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे थे। ऐसे में प्रस्तावित कानून कितना कारगर होगा, जानिएः