सूरत की अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सूरत कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने 23 मार्च को राहुल को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ राहुल ने सीजेएम कोर्ट सूरत में अपील की थी। याद रहे कि राहुल को सजा सुनाए जाने के फौरन बाद उन्हें 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था।