सुपरटेक के ये दो टावरों में 40-40 मंजिलें प्रस्तावित थीं। इनमें 32-32 मंजिलें बन चुकी थीं। नियमों का उल्लंघन कर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ढहाने का आदेश तो दे दिया, लेकिन इसे ध्वस्त कैसे किया जाएगा?
अप्रैल, 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन दोनों टावर्स को गिराने का और फ़्लैट बायर्स को उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इस तरह से शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को ही बरकरार रखा है।