इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिष विभाग को इस बात की जांच करने को कहा था कि शादी के वादे पर कथित रेप का आरोप लगाने वाली महिला मांगलिक है या नहीं। आरोपी ने अपने बचाव में कहा था कि महिला के साथ शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वह मांगलिक है।