वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब इस पर विवाद बढ़ने की आशंका है। जानिए, सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है।
वाराणसी के जिला जज डॉ अजया कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई को कहा है कि वह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के दौरान मिली वस्तुओं को जिला प्रशासन को सौंपे।
उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत देश के किसी भी 'धर्मस्थल का चरित्र' बदला नहीं जा सकता है तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे क्यों किया जा रहा है? मुक़दमे क्यों चल रहे हैं?
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई के सर्वे को बहाल करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। यह सर्वे इसलिए होना है, ताकि पता लगाया जा सके कि मस्जिद क्या किसी मंदिर के खंडहर पर बनाई गई थी। इस खबर को जल्द ही और अपडेट किया जाएगा।