गृहमंत्रालय के एक आदेश ने करोड़ों प्रवासी मज़दूरों को दासयुग में पहुँचा दिया है । अब वे अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं रहे बल्कि उन पर केंद्रीय गृहमंत्रालय का अधिकार हो गया है । वे जिन राज्यों में लॉकडाउन में निरुद्ध किये गये हैं वहाँ से बाहर निकल कर अपने घर न जा सकेंगे । अगर वे स्वस्थ हैं तो उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित उद्योग में काम करना पड़ेगा और इसकी मज़दूरी क्या होगी कैसे मिलेगी कौन देगा ? यह सब अस्पष्ट है । रिटायर्ड आईएएस अफ़सर राजू शर्मा से इस आदेश की वैधता पर सवाल कर रहे हैं शीतल पी सिंह