आवारा कुत्तों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की कुछ टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैरानी जताई। उसने हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर रोक लगा दी। अपने अंतरिम आदेश में उसने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जनता से उम्मीद की है कि वो इस ढंग से इस काम को करे कि किसी और को परेशानी नहीं हो। पूरा फैसला पढ़िएः