सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई में रामलला विराजमान के वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि विवादित ढाँचे को या तो मंदिर के अवशेषों पर या फिर उसको ढहा कर बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों से उनके इस दावे का सबूत देने को कहा कि बाबरी मसजिद एक प्राचीन मंदिर या हिंदू धार्मिक ढाँचे के अवशेषों पर बनाई गई थी। इस पर रामलला विराजमान ने दलीलें रखीं।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ने उन्होंने कहा कि अकबर और जहाँगीर के समय भारत आए विदेशी यात्रियों ने अपनी लेखनी में अयोध्या और राम मंदिर का ज़िक्र किया है।
राम जन्मभूमि-बाबरी मसजिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुनवाई के लिए वह 2 अगस्त को तारीख़ तय करेगी। तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में और क्या आ सकता है फ़ैसला? देखिए 'शीतल के सवाल' में इस मुद्दे के समाधान का क्या है रास्ता।
अयोध्य विवाद के निपटारे के लिए बनी मध्यस्थता समिति के सामने दोनों पक्ष समझौते के लिए कितना झुकेंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आज भी वे अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं।
अयोध्या विवाद के निपटारे के लिए बनी मध्यस्थों की समिति ने मामले की मध्यस्थता को लेकर रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। कमेटी ने सभी पक्षों को कहा है कि वे इसकी गोपनीयता बनाये रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एफ़. एम. कलीफ़ुल्लाह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पाँचू हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मध्यस्थों को सौंप दिया है। जिसमें सभी पक्षों के सुझाए गए लोग शामिल हैं। कोर्ट ने बुधवार को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था और मध्यस्थों के नाम माँगे थे।