मुंबई के एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रफुल्ल पटेल पर ईडी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए बड़ी राहत दे दे है। ईडी ने करीब 180 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन तस्करी और विदेशी मुद्रा हेराफेरी अधियनियम (SAFEMA ) के मामलों को देखने वाले ट्रिब्यूनल ने पटेल और उनके परिवार को वो संपत्ति लौटाने का आदेश दिया है। प्रफुल्ल पटेल कभी केंद्रीय मंत्री होते थे, तब उन पर तमाम आरोप लगे थे। अब वो अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पार्टी एकनाथ शिंदे और भाजपा की मिलीजुली सरकार में शामिल है और महायुति गठबंधन का हिस्सा है।
दाऊद का नाम कैसे जुड़ा
किसी समय भाजपा आरोप लगता थी कि शरद पवार और उनके साथियों के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम से हैं। भाजपा शरद पवार के मामले में उस आरोप को कभी साबित नहीं कर पाई। लेकिन इस मामले में ईडी ने आरोप लगाया था कि यह प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहीम के सबसे नजदीकी गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की पहली पत्नी हाजरा मेमन से अवैध रूप से अर्जित की गई है। इकबाल मिर्ची 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी था। उसकी 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल पर लगे इस आरोप को भाजपा भूल गई। जब वो अजीत पवार के साथ शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में सहयोगी बने तो सारे आरोप ठंडे बस्ते में चले गए।प्रफुल्ल पटेल के मामले में फैसला सुनाने वाली अपीलीय ट्रिब्यूनल की टिप्पणी जबरदस्त है। उसने कुर्की आदेश को खारिज करते हुए कहा कि पटेल के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई अवैध है। क्योंकि संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं हैं और इकबाल मिर्ची से जुड़ी नहीं थीं।
अपने आदेश में, ट्रिब्यूनल ने कहा कि सीजे हाउस में हाजरा मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी। इसलिए, पटेलों की अन्य 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति को दोहरी कुर्की की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अपराध की आमदनी का हिस्सा नहीं है।
हालांकि ईडी ने कहा था कि प्रफुल्ल पटेल ने हाजरा मेमन प्लॉट खरीदा था। जिस पर बाद में सीजे हाउस बनाया गया था। हाजरा मेमन और उनके दो बेटों को पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, जिनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है।
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