बीजेपी सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को मुंबई की एक अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने दोनों नेताओं से कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगे और सुबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा है कि इस केस के संबंध में नवनीत राणा व रवि राणा को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं देना है। इसके साथ ही बुलाने पर उन्हें 24 घंटे के भीतर पुलिस के सामने पेश होना होगा।
अगर राणा दंपति अदालत के द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी।
राणा दंपति को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
हनुमान चालीसा पर बवाल
बता दें कि राणा दंपति ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था। इसे लेकर मुंबई में जबरदस्त हंगामा हुआ था और शिवसैनिकों ने राणा दंपति के आवास को घेर लिया था। इसके बाद राणा दंपति को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अदालत में पेश किया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
नवनीत राणा ने जेल में उनके साथ खराब व्यवहार की शिकायत की थी और इसे लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें जवाब भी दिया था।
बीएमसी का नोटिस
राणा दंपति पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी शिकंजा कस सकती है। राणा दंपति के खार स्थित घर में कथित रूप से अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी ने उन्हें नोटिस दिया है।
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