पारस सकलेचा ने पहले इंदौर हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका लगाई थी, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर 2014 को एसटीएफ को 350 पृष्ठों का आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले की गंभीरता को उजागर किया था।
यह नोटिस इस बात का संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और अब देखना होगा कि सीबीआई और मप्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।
सकलेचा का कहना रहा है, ‘उन्होंने 12 जून 2015 को मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ 71 पृष्ठों का लिखित बयान और 240 पृष्ठों के दस्तावेज भी एसटीएफ को दिए। इसके बावजूद, 11 से 13 सितंबर 2019 तक 13 घंटे तक बयान देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, उन्होंने अक्टूबर 2016 में सीबीआई में भी बयान दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।’
सीबीआई और STF पर आरोप
सकलेचा ने आरोप लगाया है कि सीबीआई और एसटीएफ ने जांच में लीपापोती की है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में केवल छोटे लोगों, जैसे कि रैकेटियर, दलाल, और छात्रों को ही आरोपी बनाया गया है, जबकि बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया गया है। उनका कहना है कि इतना बड़ा रैकेट 10 साल तक चलना सरकारी और प्रशासनिक सहयोग के बिना संभव नहीं था।850 पेजों के साक्ष्य पेशः सकलेचा ने लगभग 850 पृष्ठों के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें उन्होंने अपने तथ्यों के प्रमाण के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कोर्ट में यह गुहार लगाई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच कर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस घोटाले की गहन जांच में रुचि रखती है। अब देखना होगा कि सीबीआई और मप्र सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।
CBI ने इन तर्कों के साथ शिवराज को दी है क्लीन चिट
सीबीआई ने मध्य प्रदेश में 2013 में हुए करोड़ों रुपये के व्यापमं परीक्षा घोटाले में नवंबर 2017 में एक आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें 490 लोगों के नाम शामिल थे। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्लीनचिट दे दी गई थी। सीबीआई ने भोपाल की विशेष अदालत में आरोप-पत्र सौंपते हुए कहा था, मध्यप्रदेश पुलिस से जब्त एक हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. जिसका आरोप वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाया था।
सीबीआई के आरोप-पत्र में कहा गया था, 'हमने व्यापमं के तत्कालीन प्रधान सिस्टम एनलिस्ट के कंप्यूटर से 18 जुलाई, 2013 को जब्त किए गए हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ छेड़छाड़ होने के दिग्विजय सिंह और एक अन्य व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की।’
सीएफएसएल की रिपोर्टों के आधार पर और एक अन्य सबूत के आधार पर सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला था कि ड्राइव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। आरोप-पत्र में कहा गया था, ‘हमने हार्ड डिस्क के साथ कथित छेड़छाड़ की जांच के निष्कर्षो पर एक यथास्थिति रपट सर्वोच्च न्यायालय में सौंपी है।’ आरोप-पत्र में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए थे, उनमें व्यापमं के तीन अधिकारी, तीन रैकशीटर, 17 बिचौलिए, 297 पेपर हल करने वाले और लाभार्थी अभ्यर्थी और 170 लभार्थी अभ्यर्थियों के अभिभावक शामिल थे।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 9 जुलाई, 2015 को मामले की जांच अपने हाथों में ली थी। ये आरोप-पत्र 2013 के प्री-मेडिकल टेस्ट से संबंधित थे. व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुई कई सारी अनियमितताओं के मामलों में से एक थे। बाद में अन्य मामलों को लेकर भी सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का रवैया सरकार एवं सत्तारूढ़ दल से जुड़े बड़े नेताओं, अफ़सरों तथा ‘मगरमच्छों’ को लेकर कुछ ऐसा (ढुलमुल/क्लीनचिट) देने वाला बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने बच गए रसूखदार लोगों को अब बेचैन कर दिया है।
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