मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दो पत्नियों ने अपने पति का बँटवारा कर लिया! चौंकिए नहीं। बँटवारे का यह फ़ैसला उस पुरुष की दोनों पत्नियों ने पति के साथ आपसी समझौते से किया।
समझौते के तहत एक पुरुष की दो पत्नियों ने दो अलग-अलग घरों में रहने का फ़ैसला किया है। दोनों पत्नियों में से प्रत्येक सप्ताह में तीन-तीन दिन अपने पति को अपने पास रखने पर सहमत हुई हैं। हफ्ते के सातवाँ दिन पुरुष के लिए छोड़ दिया गया है कि वह अपनी पसंद से जिस महिला के साथ रहना चाहता है, रह सकता है। पति ने एक-एक फ्लैट दोनों पत्नियों को दे दिए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह का समझौता हिंदू क़ानून के मुताबिक़ अवैध है।
यह मामला ग्वालियर का है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पहले से शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पति की दूसरी शादी की बात पता लगने के बाद ग्वालियर की रहने वाली महिला फैमिली कोर्ट पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार वह अपने और बेटे के भरण-पोषण के लिए केस दायर करने गई थी, लेकिन न्यायालय में काउंसलर ने उसे समझाया, पति-पत्नी दोनों की काउंसलिंग की।
यह मामला फैमिली कोर्ट तक पहुँचने से पहले ही पति और दोनों पत्नियों के बीच आपस में समझौता करा दिया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार काउंसलर और एडवोकेट हरीश दीवान ने दोनों के बीच हुए 'समझौते' को हिंदू कानून के मुताबिक अवैध करार दिया है।
इधर, जब पति पहली पत्नी को लेने ग्वालियर नहीं जा रहा था तो वह खुद गुरुग्राम पहुंच गई। ग्वालियार की महिला को पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली है। इस घटना के बाद महिला वापस ग्वालियर लौटकर अपने पति के ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट पहुंच गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपने और बेटे के भरण पोषण लेने के लिए केस करना चाहती थी, लेकिन काउंसलर हरीश दीवान ने समझौता करने के लिए मनाया।
बाद में उसके पति को ग्वालियर तलब किया गया। हरीश दीवान ने कहा कि उसकी काउंसलिंग के प्रयासों के बावजूद पुरुष ने दूसरी महिला को छोड़ने से इनकार कर दिया। दीवान ने कहा कि उनकी पत्नी और दूसरी महिला की भी काउंसलिंग की गई लेकिन वे समझने को तैयार नहीं थीं।
दीवान ने कहा कि बाद में तीनों ने एक समझौता किया, जिसके अनुसार पुरुष सप्ताह में तीन दिन एक पत्नी के साथ और तीन दिन उस महिला के साथ बिताएगा जिससे उसने कथित तौर पर शादी की थी। रविवार को अपनी पसंद की महिला के साथ रहने को वह आज़ाद रहेगा।
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