सजा सुनाते हुए एनआई कोर्ट ने कहा कि यह हमला एक आतंकी वारदात थी और यह देश के सेक्यूलर ताने-बाने को चुनौती थी। कोर्ट के फैसले के बाद इस हमले के पीड़ित थोडुपुझा न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ ने कहा कि उनके मन में इन हमलावरों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। क्योंकि वे केवल हथियार की तरह इस्तेमाल किए गए थे।
हमले का मुख्य साजिशकर्ता नसर था
फैसला सुनाते हुए एनआई कोर्ट ने कहा कि साजिल ने इस हमले में हिस्सा लिया था। वहीं इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता नसर था जबकि नजीब ने आतंकी वारदात की योजना बनाई थी, लेकिन उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया था।दोषी करार साजिल को कोर्ट ने आतंकवादी वारदात को अंजाम देने और इसकी साजिश रचने, हत्या का प्रयास और विस्फोटकों का प्रयोग करने के अपराध के लिए 10-10 वर्ष कैद की सजा भी सुनाई है। वहीं नसर और नजीब को भी हत्या का प्रयास और विस्फोटकों के प्रयोग के अपराध के लिए 10-10 वर्ष की सजा भी सुनाई गई है। ये सभी सजाएं साथ- साथ चलेंगी।एक दिन पहले 6 दोषी करार दिए गए थे
केरल की एनआईए कोर्ट ने थोडुपुझा न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में बुधवार को इन छह लोगों को दोषी करार दिया था। वहीं इस हमले के मामले में बुधवार को ही कुल 11 में से पांच आरोपियों को बरी कर दिया था। जिन्हें बरी किया गया था उनके नाम शफीक, अजीज, जुबैर, मोहम्मद रफी और मंसूर हैं। वहीं दोषियों को सजा गुरुवार दोपहर तीन बजे सुनाई जाएगी। कोर्ट ने बुधवार को ही माना था कि सजल इस अपराध की साजिश समेत अपराध को अंजाम देने में सीधे तौर पर भागीदार था जबकि नासिर को इस हमले का मास्टरमांइड माना था।
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