झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड के मामले का संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी और गृह विभाग के सचिव को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन की बेंच ने इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।
अंकिता को 23 अगस्त की रात को शाहरुख नाम के एक शख्स ने पेट्रोल डालकर उस वक्त जला दिया था, जब वह अपने घर में सो रही थी। अंकिता को अस्पताल ले जाया गया था जहां उसने 28 अगस्त को दम तोड़ दिया था।
अंकिता के अभियुक्तों शाहरुख और छोटा को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अंकिता की मौत के बाद उसके दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया है। अंकिता के परिवार वालों ने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए।
इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कानून व नियमों को सख्त बनाया जाना चाहिए। झारखंड की सरकार ने अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि के साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया है। पुलिस से भी इस मामले में जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 30, 2022
आज, देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख़्त ज़रुरत है।
अंकिता और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिलेगी।
झारखंड में अंकिता हत्याकांड के खिलाफ हो रहे लगातार प्रदर्शनों के बाद दुमका उपमंडल में धारा 144 लागू कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि शाहरूख अंकिता को परेशान करता था। अंकिता 12वीं कक्षा की छात्रा थी और वह 90 फीसद जल गई थी।
अपनी राय बतायें