केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों से 'चुनाव चिह्न' आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। चुनाव आयोग ने जल्द चुनाव का संकेत दिया है। अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।
चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, उन्होंने "तत्काल प्रभाव" से चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10बी के तहत चुनाव निशान के आवंटन की मांग करने का फैसला किया है।
हालांकि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के पास अपने 'रिजर्व चुनाव निशान' होते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने के लिए उनके लिए आवेदन करना पड़ता है। चुनाव चिह्न आदेश के तहत, कोई भी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले 'सामान्य चिह्न' के लिए आवेदन कर सकता है। हालाँकि, चूंकि जम्मू-कश्मीर में अभी तक कोई विधानसभा नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग आवेदन आमंत्रित कर रहा है।
विधानसभा चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उस समय लोकसभा चुनावों के साथ-साथ चुनाव कराने की अटकलें थीं। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि यह "सुरक्षा" कारणों से "व्यावहारिक नहीं" है। मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत बढ़ने पर खुशी जाहिर की थी और जल्द चुनाव का वादा किया था।
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