केंद्र सरकार ने करदाता के लिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा है कि कर चोरी रोकने में मदद के लिए पैन को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसने कहा है कि यदि कोई करदाता दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी, जिसे अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था।
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
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आयकर की धारा 1961 के मुताबिक़ पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
क्या हैं प्रावधान?
- ऐसे पैन कार्ड के लिए कोई कर वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- टीडीएस और टीसीएस दोनों मामलों में उच्च दर पर काटे/एकत्रित किए जाएंगे।
- एक करदाता 1,000 रुपये की लेट फीस के भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर अपना पैन कार्ड फिर से ऑपरेटिव बना सकता है।
- यदि करदाता रिटर्न दाखिल करने के बाद दोनों दस्तावेजों को लिंक करता है, तो आयकर विभाग उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।
ऑनलाइन कैसे करें पैन अपडेट?
पैन को आधार से लिंक करने के लिए बेहद आसान तरीक़ा है। आप एसएमएस और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। कुछ मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन विकल्प मौजूद है, जहां कुछ क्लिक के बाद आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। एसएमएस से लिंक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजना होगा।
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