आयकर छूट की सीमा
यह मुमकिन है कि वित्त मंत्री टैक्स न चुकाने की सीमा बढा कर तीन लाख रुपये कर दें। यानी तीन लाख रुपए सालाना कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़े। फ़िलहाल यह सीमा ढाई लाख रुपए है। यदि ऐसा हुआ तो आपको कम से कम 2,500 सालाना बचेंगे। 2014 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर न चुकाने की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ा कर ढाई लाख रुपये कर दी थी। समझा जाता है कि सरकार निम्न मध्यवर्ग को राहत देने की कोशिश इसके जरिए कर सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस वर्ग के पास वेतन के अलावा आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता और यह वर्ग हमेशा दबाव में रहता है।एनपीएस से निकासी
रिटायर कर चुके या करने वालों के लिए भी अच्छी ख़बर हो सकती है। यह मुमकिन है कि एनपीएस यानी नैशनल पेन्शन स्कीम से एक मुश्त पैसे निकालने वालों को अब उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़े। पहले 40 एकमुश्त पेन्शन निकालने की स्थिति में 40 प्रतिशत रकम पर आयकर नहीं लगते थे। इसे जेटली ने बढ़ा दिया। फ़िलहाल 20 प्रतिशत रकम पर ही टैक्स देना होता है। अब यदि वित्त मंत्री मेहरबान हुईं तो हो सकता है कि पेन्शन को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया जाए, यानी आपको पेन्शन से एक मुश्त पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़े।80 सी सी के तहत छूट
बचत और निवेश पर आयकर की धारा 80 सी सी के तहत जो छूट मिलती है, उसे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल प्रावधान यह है कि डेढ़ लाख रुपए तक की बचत और निवेश को कुल आय से घटा दिया जाता है, उसके बाद इनकम टैक्स का हिसाब होता है। यह रकम बढ़ाई जा सकती है।इसी तरह स्वास्थ्य बीमा लेने पर आयकर की धारा 80 डी के तहत 25 हज़ार रुपये तक की छूट मिलती है। यानी 25,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को आपकी आय से घटा दिया जाता है, यानी आपको उतनी कम रकम पर टैक्स देना होता है। आयकर की धारा 80 सी सी और 80 डी के तहत मिलने वाली छूट का फ़ायदा मध्यवर्ग को मिलता है। इस वर्ग का बड़ा हिस्सा शहरों और कस्बों में रहने वाला होता है। यह समूह बीजेपी का प्रबल समर्थक है और पार्टी को सबसे ज़्यादा समर्थन इसी वर्ग से मिला है।
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