UGC Regulations mandate that No Foreign Higher Educational Institution shall offer any programme in India without the prior approval of UGC, HEls shall not offer programmes under any franchise arrangement and such programmes shall not be recognised by UGC. pic.twitter.com/Ke1njwcLuu
— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) December 16, 2023
यूजीसी ने संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री कार्यक्रम की पेशकश के लिए कुछ भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग को मंजूरी दी है। जिसके तहत भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन को मान्यता दी गई है। लेकिन कोई भी डिग्री कोर्स जब तक यूजीसी मंजूर नहीं करता है, तब तक उस कोर्स को पढ़ाया नहीं जा सकता।
इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने एडटेक प्लेटफार्मों को ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम पेश करने के खिलाफ भी चेतावनी दी। यूजीसी ने कहा- “यूजीसी के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ एडटेक कंपनियां कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले समाचार पत्रों/सोशल मीडिया/टेलीविजन आदि में विज्ञापन दे रही हैं। नोटिस में कहा गया है कि ऐसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी कार्यक्रम/डिग्री को यूजीसी मान्यता नहीं होगी।
यूजीसी ने यह भी कहा कि सभी दोषी एडटेक कंपनियों के साथ-साथ एचईआई के खिलाफ भी लागू कानूनों/नियमों/विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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