सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिलकिस बानो से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई यानी अगले सोमवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी बिलकिस बानो केस से जुड़े 11 दोषियों की रिहाई को चुनौति देने के लिए दायर की गई है। अब इसपर सुनवाई 17 जुलाई के बाद होगी।
बिलकिस बानो के साथ 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। दंगों में बिलकिस के परिवार के सात लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे। इन सभी को गुजरात सरकार ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को क्षमा नीति के तहत छोड़ दिया था। इसपर आपत्ति जताते हुए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
इस मामले में बीते 18 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को छोड़े जाने पर कई सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का फैसला लेने से पहले अपराध की गंभीरता को देखना चाहिए था। याचिका में बिलकिस की ओर से कहा गया है कि जब उनके केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो इसपर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है?
इन 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी
वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों में दंगाईयों ने 21 साल की बिलकिस जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ गैंगरेप किया था। उन दंगाईयों ने उनकी मां समेत तीन और महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किया था और परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी थी। लेकिन पिछले 15 अगस्त को इन दोषियों को रिहा कर दिया गया था।
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