सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG) की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इससे उन हजारों छात्रों पर असर पड़ेगा जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण करा लिया है।
अदालत ने कहा कि परीक्षा में देरी से उन दो लाख छात्रों पर असर पड़ेगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का भी संकट हो जाएगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अकादमिक सत्र पहले ही 4 महीने पीछे हो चुका है।
कोरोना की वजह से इसके कार्यक्रम को बदलना पड़ा था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं और डॉक्टर्स ने NEET-PG 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है और उन्हें NEET-PG 2022 में रजिस्ट्रेशन करने से नहीं रोका गया था।
बेंच ने कहा कि 2 लाख 6 हजार डॉक्टर इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी तारीखें NEET PG 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया की तारीखों से टकरा रही हैं और उनके पास परीक्षाओं की तैयारी के लिए वक्त नहीं है।
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